पुलिस, कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं। प्रकाश सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित पुलिस सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए कांग्रेस राज्य सरकारों से परामर्श करेगी। सर्वसम्मति के आधार पर कांग्रेस मॉडल पुलिस अधिनियम पारित करेगी तथा राज्यों को राज्य विधान सभाओं से पारित करवा कर अधिनियमित करने और अपनाने की सलाह देगी।
मॉडल पुलिस अधिनियम का उद्देश्य पुलिस बलों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, सक्षम, नागरिक अनुकुल तथा मानवधिकारों और कानूनों के तहत संरक्षक के रूप मे तैयार करेंगे।
मॉडल पुलिस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किये जायेंगे -
राज्य पुलिस बल को एकस्वतंत्र पुलिस जवाबदेही आयोग के साथ-साथ राज्य विधानमंडल को वार्षिक रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी बनाया जायेगा।
पुलिस बल को विकेन्द्रीकृत करना तथा पुलिस बल की निगरानी के लिए समुदाय को शामिल करना।
राज्य पुलिस महानिदेशालय की सीधी देखरेख में राज्य पुलिस बल के विशेष विंग द्वारा साम्प्रदायिक दंगा, लिंचिंग और सामूहिक बलात्कार मामलों की जांच करना।
कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर पुलिस बलों के आकार में वृद्धि करने का वायदा करती है। 18 महीने के अन्दर मौजूदा सभी रिक्तियां भरने तथा भविष्य में खाली होने वाले पदों को भरने के लिए एक वार्षिक भर्ती कार्यक्रम बनायेंगे।
हम राज्य सरकारो के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पुलिस बल में राज्य की विविधता के अनुसार प्रतिनिधित्व हो। वंचित समूहों, महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य पुलिस बल सीधी भर्ती तथा कांस्टेबल और अधिकारियों के पदोन्नति के दौरान महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के मापदण्ड का सम्मान करे।